भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट
भोपाल, एमपी। जिला प्रशासन द्वारा नए जारी आदेश में रात 11 बजे के बाद अपने दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद करने होंगे निर्देश का पालन ना करने पर दुकान सील करने की होगी कार्यवाही।
अस्पताल एवं मेडिकल स्टोर इस नियम से मुक्त रहेंगे। जिला प्रशासन भोपाल ने निर्देश जारी किए है कि भोपाल शहर में मंगलवार से रात 11 बजे के बाद व्यवसायिक प्रतिष्ठान,दुकान नहीं खोले जा सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा इस निर्देश से अवगत कराने शहर में एनाउन्समेंट भी कराया जा रहा है।निर्देश का पालन न होने पर दुकान सील करने की कार्यवाही की जायेगी।