भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट
भोपाल, एमपी। “समेकित बाल संरक्षण योजना मिशन वात्सल्य” अंतर्गत बुधवार को जिला पंचायत, जिला भोपाल के सभाकक्ष में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण सह कार्यशाला में जिले के सभी थानों में पदस्थ बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष, सदस्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई, बाल देख रेख संस्थाओं के अधीक्षक, केसवर्कर, परियोजना अधिकारी, पर्यवेक्षक, धारा 54 के तहत गठित जिला स्तरीय निरीक्षण समिति के सदस्य लगभग 170 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
प्रशिक्षण सह कार्यशाला में विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों की क्षमता संर्वधन के लिये प्रशिक्षण दिया गया।किशोर न्याय अधिनियम, 2015 एवं आदर्श नियम, 2016, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पॉक्सो, वात्सल्य पोर्टल पर देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों की प्रविष्टि, दत्तकग्रहण, फ़ॉस्टरकेयर, स्पॉन्सशिप एवं ऑफ़्टरकेयर योजना,बाल आर्शीवाद प्रशिक्षण के अंतिम सत्र में प्रशिक्षण के संबंध में सामान्य चर्चा की गई एवं उपस्थित प्रतिभागियों को किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 41 के रूप विशेष रूप से अवगत कराया गया कि यदि कोई संस्था देखरेख एवं संरक्षण वाले बालकों को आश्रय प्रदाय कर रही है तो अधिनियम की उक्त धारा अंतर्गत अनिवार्यतः पंजीयन कराए।
प्रतिभागियों से आवाह्न किया गया कि कोई संस्था, संगठन संचालित होने की जानकारी प्राप्त होने पर सूचना जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति एवं सक्षम प्राधिकारी को प्रदाय करें।