भोपाल पुलिस आयुक्त ने विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में 7 से 19 फरवरी तक लगाई धारा 144।

भोपाल से देवेन्द्र कुमार जैन की रिपोर्ट


भोपाल, एमपी। पुलिस आयुक्त भोपाल हरिनारायणचारी मिश्रा ने मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र द्वितीय सत्र 7 फरवरी से 19 फरवरी 2024 के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए विधानसभा भवन के आसपास के क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी। कोई व्यक्ति किसी जुलूस,प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा।कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डण्डा, भाला, पत्थर, चाकू, अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा।

सत्रावधि के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे- ट्रक, ट्रेक्टर-ट्राली, डम्फर एवं धीमी गति वाले एवं यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके फलस्वरूप शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग एवं निजी अथवा सार्वजनिक सेवाओं में व्यवधान उत्पन्न हो।
यह आदेश ड्यूटी पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों,अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।