सीजेआई सर्वोच्च न्यायालय चंद्रचूड़ के अनुसार पत्रकारों से समाचार का सूत्र पूछने का अधिकार किसी को भी नहीं है

भोपाल । रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन
देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन एवं प्रशासनिक अधिकारियों को जमकर निशाना साधा और चेतवानी भी दी । मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि संविधान के आर्टिकल 19 और 22 के तहत पत्रकारों के मूल अधिकारों की स्वतंत्रता के खिलाफ पुलिस या न्यायाल किसी भी पत्रकार के समाचार का सूत्र नही पुछ सकती है । तब तक जब तक कि पत्रकारों के खिलाफ बिना जांच और पुख्ता सबूत के दर्ज मुकदमे और गवाही की जांच नही हो जाती है । नए पत्रकारों को इस कानून जानकारी नहीं है । आज कल देखा जा रहा है कि पुलिस पत्रकारों की स्वतंत्रता हनन कर रही है क्योंकि अधिकांश मामलों में पुलिस खुद को श्रेष्ठ बनाने के लिए पुलिस द्वारा ऐसा किया जाता है ।जिस संबंध में उच्च न्यायालय ने अब अपने कड़े रुख दिखाने पर कहा है अगर पुलिस ऐसा करती पाई जाती है तो फिर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।