सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर डीजे संचालकों के विरूद्व भोपाल पुलिस की कार्यवाही

रिपोर्टर देवेन्द्र कुमार जैन भोपाल मध्य प्रदेश
नवरात्रि एवं दशहरे के दौरान सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी गाईडलाइन एवं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले 91 डीजे संचालकों के विरूद्व भोपाल पुलिस ने की कानूनी कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा- निर्देशों  के पालन में एवं मध्यप्रदेश शासन की मंशानुसार शहर के सभी डीजे संचालकों की कमिश्नर कार्यालय सभागार एवं सभी थानों में बैठक आयोजित कर ध्वनि संबंधी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं शासन के दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया था कि त्यौहारों के दौरान सभी संचालक नियत समय एवं निर्धारित डेसीबल में ही डीजे का संचालन करेंगे, जिसके उपरांत सभी थानों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों के डीजे संचालकों के खिलाफ बाउंड ओव्हर की कार्यवाही की गई थी। उपरांत त्यौहारों के दौरान भी संचालकों को बार-बार समझाइश दी गई कि डीजे नियत समय सीमा तक एवं निर्धारित डेसीबल में ही संचालित करें। त्यौहारं के दौरान पुलिस द्वारा उनकी सख्त निगरानी गई एवं डीजे की फोटोग्राफी एवं वीडियोंग्राफी कराई गई तथा दिशा-निर्देशों का पुलिस द्वारा बार-बार समझाइश के बाद भी उल्लंघन करने वाले कुल 91 डीजे को चिन्हित कर संचालकों के विरूद्व बीएनएस की धारा 223, कोलाहल अधिनियम की धारा 7/15 एवं वाहन के मूल स्वरूप को बदलकर डीजे वाहन बनाने के कारण मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओ के तहत कानूनी कार्यवाही की गई है।उल्लेखनीय है कि डीजे के अत्यधिक शोर से वृद्व, बीमार एवं आम नागरिकों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ा एवं पुलिस को भी शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने में भी काफी दिक्क्त हुई। उपरोक्त कार्यवाही आगामी समय में भी जारी रहेगी। उक्त सभी डीजे को जप्त कर माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा।