जन जागरण समिति ने मूलभूत सुविधाओं को लेकर,उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री को लिखित सौंपा ज्ञापन।

दिबियापुर,औरैया(यूपी)। कस्बे के बेला रोड स्थित पीतांबरा वाटिका में प्रदेश की मंत्री प्रतिभा शुक्ला का पीताम्बरा वाटिका की संचालिका रजनी पाण्डेय तथा नगर के अन्य गणमान्य नागरिकों ने स्वागत किया। साथ ही स्वागत के बाद उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा गया।


बालिग होते ही माता-पिता के साथ ही अभिभावक की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह करने वाले कानून में विवाह करने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष किए जाने की मांग को लेकर, जन जागरण समिति द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आज , माननीया प्रतिभा शुक्ला महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री उत्तर प्रदे को सौंपा गया, समिति के प्रदेश अध्यक्ष महेश पा पाण्डेय ने बताया कि भारतीय समाज का कोई भी नागरिक यह नहीं चाहता कि उसकी इच्छा के खिलाफ उसके बच्चे शादी करें। लेकिन फिर भी इस देश में माता-पिता को घुट- घुट कर जीने के लिए मजबूर करने वाला यह कानून लागू है जैसे ही बच्चा बालिग होता है वह अपनी मनमर्जी के मुताबिक अपने जीवन के रास्ते चुनने के लिए कानूनी रूप से स्वतंत्र हो जाता है।

माता-पिता अभिभावक की मर्जी के विरुद्ध स्वयं, निर्णय लेने के बाद फिर चाहे उनके साथ श्रद्धा बालकर की तरह उनके टुकड़े किए जाएं या फिर उनसे वेश्यावृति करवाई जाए या फिर उनसे दूसरे के घरों के जूठे बर्तन धुलाई जाएं या फिर भरण-पोषण के लिए कोई अन्य कार्य उनसे करवाये जाए उनके शोषण को रोकने के लिए और सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है अतः अपनी मर्जी से माता-पिता एवं अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध प्रेम विवाह करने की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कम से कम 25 वर्ष कर दी जाए ताकि बच्चे पूर्ण परिपक्व होने पर अपनी मर्जी का रास्ता चुन सकें 18 वर्ष की उम्र में बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से समझ विकसित नहीं होती। इसलिए इस की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष की जाए।

ज्ञापन देते समय महेश पांडे राम नाथ त्रिपाठी गगन मिश्र कृष्ण चन्द दीक्षित राजेश पाण्डेय रानू पाण्डेय नवीन अवस्थी आदि लोग उपस्थित रहे।